परियोजना की पूर्व स्वीकृति
गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016, धारा 42 - कुछ मामलों में पूर्व अनुमोदन देने में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, राज्य गंगा समितियां, जिला गंगा संरक्षण समितियां, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से गंगा नदी और गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों से सटे किसी भी क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे, यदि राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक हो, अर्थात्:-
1. गंगा नदी के बहाव को प्रभावित किए बिना गंगा नदी में जल का योजनाबद्ध तरीके से मोड़ना और भंडारण करना।
2. गंगा नदी पर या उसके तट पर या उसके बाढ़ के मैदान क्षेत्र में पुलों और संबद्ध सड़कों और तटबंधों का निर्माण।
3. घाटों का निर्माण या किसी मौजूदा घाट का विस्तार।
4. जेटी का निर्माण.
5. गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों के जल भंडारण, मोड़ या नियंत्रण या तटीकरण के लिए स्थायी हाइड्रोलिक संरचनाओं का निर्माण।
6. पहाड़ी ढलानों और अधिसूचित वन एवं अन्य पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में वनों की कटाई।