दृष्टिकोण
गंगा नदी में कोई गैर-उपचारित पालिका मल-व्ययन अथवा औद्योगिक बहि:स्राव प्रवाहित न किया जाए |
मुख्य कृत्य
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एनजीएमसी निम्नलिखित प्रeमुख कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :
(i) राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण(एनजीआरबीए) के कार्य संबंधी कार्यक्रम को क्रियान्वित करना |
(ii) विश्व बैंक द्वारा समर्थित गंगा नदी घाटी परियोजना को क्रियान्वित करना |
(iii) गंगा नदी के संरक्षण क्षेत्र में जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त कृत्यों अथवा कार्यों को संचालित करना |
(iv) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा एनजीआरबीए के अंतर्गत संस्वीकृत की गई परियोजनाओं का समन्वय और निगरानी करना |
(v) एनएमसीजी के कार्यों के संचालन के लिए नियम और विनियम बनाना तथा उनमें समय-समय पर नए नियम जोड़ना अथवा उन्हें संशोधित करना अथवा उन्हें अभिलेखित करना |
(vi) धनराशि का कोई अनुदान, ऋण प्रतिभूतियां अथवा किसी भी प्रकार की संपत्ति, स्वीकार करना अथवा उपलब्ध कराना तथा एनएमसीजी के उद्देश्यों से असंबद्ध किसी बंदोबस्ती न्यास, निधि अथवा चंदे का प्रबंधन संचालित अथवा स्वीकार करना |
(vii) ऐसे समस्त कार्य करना अथवा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो एनएमसीजी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जाएं |
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